बॉलीवुड के दबंग कहे जाने वाले अभिनेता सलमान खान ने 2002 में हुए 'हिट एंड रन' मामले में प्रतिवाद याचिका (कैविएट) दायर की है। इसमें उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर कोई भी आदेश जारी करने से पूर्व उनका पक्ष भी सुना जाए। एक व्यक्ति की जान लेने और चार लोगों को घायल कर देने के हिट एंड रन मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
सलमान खान की याचिका को शीर्ष अदालत ने इसी सप्ताह की शुरुआत में मंजूरी दी। सलमान को सत्र न्यायालय ने छह मई, 2015 को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया था। उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी।
इसके बाद 10 दिसंबर, 2015 को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के उस फैसले को पलटते हुए सलमान को सभी आरोपों से बरी कर दिया था।
सलमान बांद्रा हिट एण्ड रन मामले में पिछले 13 वर्षों से अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे थे। 28 सितंबर 2002 को उनकी एसयूवी कार ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचल दिया था। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और चार लोग घायल हो गए थे।

Saturday, January 30, 2016 19:30 IST