सुपरस्टार सलमान खान को गुरुवार को शस्त्र अधिनियम उल्लंघन मामले में जोधपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराने का एक मौका दिया गया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुपमा बिजलानी ने गुरुवार को सलमान की उस याचिका पर अनुमति दे दी, जिसमें उन्होंने अदालती कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की छूट मांगी थी। दंडाधिकारी ने सलमान के वकील को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह अगली सुनवाई (29 अप्रैल) के दौरान मौजूद रहें।
सलमान को गुरुवार को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत (आरोपी से पूछताछ करने की शक्ति) अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन उनके वकील एच.एम. सारस्वत ने गुरुवार को अदालत में एक याचिका दायर कर सुनवाई में शामिल न होने की छूट मांगी।
याचिका में कहा गया कि सलमान के कान में संक्रमण हुआ है और वह इलाज करा रहे हैं। सलमान की बहन अलवीरा अदालत में मौजूद थीं। सलमान के वकील ने अदालत से इस मामले के पांच चश्मदीद गवाहों से दोबारा पूछताछ करने की इजाजत मांगी।
उल्लेखनीय है कि एक-दो अक्टूबर 1998 को फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान जोधपुर के पास कनकनी गांव में कथित रूप से दो काले चिंकारा (हिरण) का शिकार किया गया। काला हिरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित जीव है।
सलमान खान पर अन्य फिल्मी सितारों के साथ मिलकर काले हिरण का शिकार करने का आरोप है। इसके अलावा अवधि समाप्त हो चुके लाइसेंस वाले हथियार रखने व उन्हें प्रयोग का करने भी आरोप है।
आर्म्स एक्ट केस: सलमान को 29 को अदालत में पेश होने के आदेश
Friday, April 24, 2015 10:18 IST


