अतिरिक्त मुंसिफ न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय ने अभियोक्ता को 30 अप्रैल तक इस मामले की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।वादी के अनुरोध के बाद यह मामला मद्रास उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया। वादी का आरोप है कि 'लिंगा' के निर्माताओं ने फिल्म में उनकी कहानी का इस्तेमाल किया।
दिसंबर, 2014 को निर्माता रॉकलिन वेंकटेश को 'लिंगा' की रिलीज से पूर्व गारंटी के तौर पर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए पांच करोड़ और अतिरिक्त पांच करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया गया था।