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सुशांत सुसाइड केस: रिया चक्रवर्ती को ED का समन, इस दिन होना होगा कोर्ट में पेश

सुशांत सुसाइड केस: रिया चक्रवर्ती को ED का समन, इस दिन होना होगा कोर्ट में पेश
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह द्वारा दर्ज की गई एफ़आईआर के आधार पर बैंक खातों से पैसे निकालने के आरोपों की जांच करने के लिए 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का समन भेज दिया है। अगर आपको याद हो कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, सुशांत के पिता द्वारा बिहार पुलिस को दी गई FIR में उन्होंने रिया पर आरोप लगाए थे कि उसकी नज़र सुशांत के पैसे पर थी और उसके अकाउंट से करोड़ों का लेन-देन किया गया है|

सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशनशिप में रहीं रिया चक्रवर्ती पर लोगों द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं| कुछ समय पहले सुशांत के पिता द्वारा एफ़आईआर दर्ज कराने के बाद से अब तक मामले की जांच बिहार पुलिस कर रही थी, परन्तु अब ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है| रिया चक्रवर्ती ने बिहार पुलिस को मामले की जांच दिए जाने का विरोध किया था और कहा था कि मुंबई पुलिस को ही इस मामले की जांच करनी चाहिए|

खबरों की मानें तो एफआईआर का अच्छी तरह से विश्लेषण करने और राजपूत की आय, बैंक खातों और कंपनियों के बारे में कुछ स्वतंत्र जानकारी एकत्र करने के बाद ईडी ने मामला उठाया है और रिया को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। पटना में दर्ज की गई एफ़आईआर की बात करें तो राजपूत के पिता ने रिया और उनके परिवार के उपर आरोप लगाया कि उनकी नज़र मेरे बेटे के पैसे और करोड़ों की संपत्ति पर थी जिसका वह उपयोग भी कर रहे थे|

हालांकि, मुंबई पुलिस के अनुसार, अभिनेता के खाते में केवल लगभग 2-3 करोड़ की राशि थी और उसके खातों में 15 करोड़ रुपये नहीं थे। सुशांत के पिता ने यह आरोप भी लगाया था कि 6 जून को अभिनेता की मौत से पहले रिया चक्रवर्ती ने उनके कई सामान, नकदी, लैपटॉप, एटीएम कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी कर लिए थे।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र और बिहार सरकारों और दिवंगत अभिनेता के पिता की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है ताकि पटना से मुंबई में दायर एफआईआर को स्थानांतरित करने की मांग की जा सके| अभी तक मिली खबरों के अनुसार अदालत ने मुंबई पुलिस को मौत के मामले में अब तक की गई जांच रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। इस मामले में आगे की सुनवाई एक सप्ताह के बाद होगी।

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