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कंगना बनाम बीएमसी: कोर्ट ने बीएमसी को बोला, 'तोड़ने में समय नहीं लगा, जवाब में क्यों?'

कंगना बनाम बीएमसी: कोर्ट ने बीएमसी को बोला, 'तोड़ने में समय नहीं लगा, जवाब में क्यों?'
कंगना रनौत दफ्तर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, हाई कोर्ट ने मुंबई में कंगना के घर गिराए जाने को लेकर BMC को फटकार लगाई है| हाईकोर्ट ने कहा है कि मानसून में आप टूटी इमारत इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं| कोर्ट ने बीएमसी को लताड़ते हुआ कहा है कि वैसे तो आप बहुत ज्यादा तेज दिखाई देते हैं लेकिन इस मामले में इतनी सुस्ती क्यों नज़र आ रही है|

आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान बीएमसी अफसरों और संजय राउत ने अपनी बात वकीलों के जरिए कही जबकि कंगना का पक्ष उनके वकील प्रदीप थोराट रख रहे थे| बीएमसी का पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि उन्हें जवाब देने के लिए दो दिन का समय चाहिए जिस पर जस्टिस कठावला गुस्सा हो गए थे| उन्होंने कहा कि किसी का घर तोड़ दिया गया है और हम उस ढांचे को बरसात के मौसम में ऐसे ही नहीं पड़ा रहने दे सकते हैं|

मीडिया खबरों की मानें तो कोर्ट कल दोपहर 3 बजे इस मामले की सुनवाई करेगा, बता दें कि जज याचिका के ठीक नहीं होने पर नाराजगी दिखाते नज़र आए जिस पर कंगना का पक्ष रख रहे एडवोकेट वीरेन सराफ ने माफी मांगी और कहा कि इसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाएगा|

बता दें कि कंगना ने मुंबई में इमारत के गिरने के बाद इस मामले में सुबह ही ट्वीट किया था| उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि, "उद्धव ठाकरे, संजय राउत और बीएमसी, जब मेरा घर गैर कानूनी तरीके से तोड़ रहे थे, उस वक्त उतना ध्यान इस बिल्डिंग पर दिया होता तो आज यह लगभग पचास लोग जीवित होते| इतने जवान तो पुलवामा में पाकिस्तान ने नहीं मरवाए जितने मासूमों को आपकी लापरवाही मार गई, भगवान जाने क्या होगा मुंबई का"

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