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यौन उत्‍पीड़न केस:हाईकोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

यौन उत्‍पीड़न केस:हाईकोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
बता दें की बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज केस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उनको बड़ी राहत प्रदान की है। मुजफ्फरनगर के बुधाना थाने में दर्ज मामले में अब उनकी या उनके परिवार की गिरफ्तारी नहीं होगी। नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने अभिनेता और उनके परिवार वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में 27 जुलाई को केस दर्ज करवाया था, जिसके उपर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ ही उनकी मां मेहरुनिशा और दो भाइयों फैयाजुद्दीन और अयाजुद्दीन की गिरफ्तारी पर लगाम लगा दी है। बता दें कि, कोर्ट के इस फैसले से नवाज के एक भाई मिनहाजुद्दीन को राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिनहाजुद्दीन की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। नवाजुद्दीन और उनके परिवार के खिलाफ आलिया को प्रताड़ित करने के साथ ही एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने के तहत केस दर्ज हुआ था। यौन उत्‍पीड़न का यह केस किस मोड़ पर जाकर खत्म होगा ये तो समय ही बताएगा|

अगर आपको पता हो, आलिया सिद्दीकी ने 27 जुलाई को मुंबई के वर्सोवा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी| इसके तहत 8 साल पहले बुढ़ाना में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई मिनाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया। घटनास्थल मुजफ्फरनगर का होने के कारण इस मामले को बुढ़ाना थाने पर स्थानांतरित कर दिया गया था। कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी मिनहाजुद्दीन के अपराध की गंभीरता को देखते उसकी याचिका खारिज कर दिया है।

जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस संजय कुमार पचौरी की टीम ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। नवाज़ुद्दीन की तरफ से उनके वकील अभिषेक कुमार ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा, बता दें कि नवाजुद्दीन और उनकी पत्नी आलिया के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी साल की शुरुआत में पत्नी आलिया ने नवाज को तलाक का नोटिस भेजा था।

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