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टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार हत्या मामले में हाई कोर्ट ने जारी किया ये फरमान!

टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार हत्या मामले में हाई कोर्ट ने जारी किया ये फरमान!
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुलशन कुमार की अगस्त 1997 को मुंबई के मंदिर के पास गोली मर कर हत्या कर दी गई थी। मीडिया सूत्रों के अनुसार वह मंदिर से पूजा करके बाहर आ रहे थे और एकदम से उनपर कुछ लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। जब गुलशन के निधन की खबर टीवी पर आई थी तो पुरे भारत में मातम छा गया था| हाल ही में पता चला है कि उनकी हत्या के दोषी पर हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है|

एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुलशन कुमार मर्डर के दोषी रउफ मर्चेंट की सजा को बरकरार रखने का निर्णय लिया है| अगर आपको पता हो सेशन कोर्ट ने रउफ को उम्र कैद की सजा सुना रखी है, दूसरे आरोपी रमेश तौरानी के खिलाफ साबुत न मिलने के कारण उनको बरी कर दिया गया है| देखिये-



एक समय था जब टी सीरीज के मालिक गुलशन को लोग कैसेट किंग के नाम से जानते थे। उनकी हत्या में दाऊद इब्राहिम का नाम बार-बार सामने आया है| रउफ मर्चेंट की बात करें तो उन्हें हत्या का दोषी ठहरा कर 2002 में उम्रकैद की सजा दी गई थी| इसके बाद वह 2009 में मां से मिलने के लिए जमानत पर बाहर आया था और यहीं से बांग्लादेश भाग गया। अंत में वहां की पुलिस ने मर्चेंट को गिरफ्तार करके गाजीपुर पुलिस के हवाले कर दिया था|

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