इससे पहले महानगरीय दंडाधिकारी द्वारा मामले की सुनवाई में सलमान पर धारा 304 ए के तहत लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के हल्के आरोप तय किए गए थे, जिसके अंतर्गत अधिकतम दो साल की जेल हो सकती है।
हालांकि बाद में 17 गवाहों के बयानों को देखते हुए दंडाधिकारी ने उन पर धारा 304 (तीन) के तहत गैर इरादतन हत्या के गंभीर आरोप तय किए। सलमान ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय में अपील की थी।
साल 2002 की 28 सितंबर को तड़के मुंबई के बांद्रा इलाके में सलमान ने नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए अपनी लैंड क्रूजर फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ा दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार घायल हो गए थे।