दिल्ली उच्च न्यायालय, ने सोमवार को केबल ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से कहा हैं कि 'धूम-3' को अवैध रूप से प्रदर्शित ना किया जाए।
प्रोडक्शन हाउस की लिखित शिकायत पर, न्यायमूर्ति एम.एल. मेहता ने भी विभिन्न इंटरनेट ऑपरेटरों को हिदायत दी है कि 48 घंटो के अदंर-अंदर फ़िल्म के अवैध रूप से प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी जाए।
अदालत की तरफ से यह बयान यशराज फिल्म्स के याचिका दायर करने पर आया है। फ़िल्म के निर्माता ने विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और केबल ऑपरेटरों के खिलाफ अवैध तरीके से फ़िल्म को दिखाने के लिए एक संयम आदेश की मांग की है।
'धूम-3' आमिर खान, कैटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अभिनीत फ़िल्म है, जो 20 दिसंबर को रिलीज होगी।
धूम 3 को अवैध रूप से ना दिखाएं: न्यायालय
Wednesday, December 04, 2013 14:24 IST


