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धूम 3 को अवैध रूप से ना दिखाएं: न्यायालय

धूम 3 को अवैध रूप से ना दिखाएं: न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय​, ​ने सोमवार को केबल ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ​ से कहा हैं कि 'धूम-3' को ​अवैध रूप से​ प्रदर्शित ना किया जाए।

​​ ​प्रोडक्शन हाउस की लिखित शिकायत पर, न्यायमूर्ति एम.एल. मेहता​ ने भी ​विभिन्न इंटरनेट ऑपरेटरों ​ को हिदायत दी है कि 48 घंटो के अदंर-अंदर फ़िल्म के अवैध रूप से प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी जाए।

​ ​​ अदालत ​की तरफ से यह बयान यशराज फिल्म्स ​के याचिका ​दायर करने ​पर आया है​। फ़िल्म के निर्माता ​ने विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और केबल ऑपरेटरों के खिलाफ ​ अवैध तरीके से फ़िल्म को दिखाने के लिए एक ​​संयम आदेश की मांग​ ​ की है।

​ ​​ ​'धूम-3' आमिर खान, कैटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अभिनीत फ़िल्म है, जो 20 दिसंबर को रिलीज होगी।

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