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'बैंग बैंग' को पाइरेसी से बचाने के लिए न्यायालय ने दिए निर्देश

'बैंग बैंग' को पाइरेसी से बचाने के लिए न्यायालय ने दिए निर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ​विभिन्न इंटरनेट और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं​ को 72 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देशक न्यायालय ने कल रिलीज हो रही फिल्म 'बैंग बैंग' को पाइरेसी से बचाने के लिए दिए हैं।

न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह​ ​ने कहा, "न्यायालय कॉपीराइट सामग्री की चोरी​ के बिलकुल खिलाफ है, फिर चाहे वह फ़िल्में ही क्यों ना हो। यह लगभग करंसी की कॉपी करने के जैसा ही है।"

​न्यायलय ने पाइरेसी पर सख्ती से बोलते हुए कहा, ​"​वेबसाइटों के मालिक पाइरेसी द्वारा गैर कानूनी तरीके से मुनाफा कमा रहे हैं, ​जो पर्दे के पीछे से झांक-झांक कर फिल्म निर्माताओं पर हंस रहे हैं। अगर ये धोखा नहीं तो क्या है? कॉपीराइट केस में पाइरेसी देश की सुव्यस्थित प्रणाली के लिए एक अभिशाप है। जिसे सख्त हाथों से रोक कर खत्म कर देना चाहिए।"

​'बैंग बैंग' निर्माताओं ने उच्च न्यायालय में अपनी फिल्म को पाइरेसी से बचाने के लिए ऐसी 72 वेबसाइटों को ब्लॉक करवाने के लिए कहा है जो फिल्मों को ऑनलाइन एक्सेस देती हैं।

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