अभिनेता सलमान खान से जुड़े हिट एंड रन मामले की सुनवाई कर रही अदालत 6 मई को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष ने सोमवार को अपनी दलीलें पूरी कीं।
सलमान के वकील ने दलील दी कि चश्मदीद रवींद्र पाटिल के सबूत स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि उनका निधन हो चुका है। उधर, अभियोजन का कहना है कि बचाव पक्ष को चश्मदीद गवाह से जिरह के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। पाटिल दुर्घटना के समय सलमान के पुलिस अंगरक्षक थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि 28 सितंबर 2002 को उपनगर बांद्रा में एक बेकरी में अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर चढ़ाने के समय अभिनेता नशे की हालत में थे।
एक संबंधित घटनाक्रम के तहत, सत्र न्यायाधीश डीडब्ल्यू देशपांडेय ने खान की याचिका पर अपराध स्थल को रूपांतरित करने के लिए पुलिस और दो समाचार पत्रों को अवमानना नोटिस भेजे। अखबारों ने रविवार को बांद्रा पुलिस थाने की एक टीम का समाचार और तस्वीरें छापी थीं।
टीम यह साबित करने के लिए जुहू में जेडब्ल्यू मैरियॉट होटल से दुर्घटनास्थल तक वाहन से गई कि करीब आठ किलोमीटर की यह दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं। सलमान ने इन दावों को खारिज किया था कि वह देर रात सवा दो बजे होटल से निकले थे और 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए पौने तीन बजे दुर्घटनास्थल पर पहुंचे।
हिट एंड रन केस: सलमान खान पर 6 मई को फैसला सुनाएगी अदालत
Tuesday, April 21, 2015 13:44 IST


