'ये जवानी हैं दीवानी' पर गिरी कानूनी गाज़

'ये जवानी हैं दीवानी' पर गिरी कानूनी गाज़
एक ओर तो 'ये जवानी हैं दीवानी' ने सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ फिल्म पर एक कानूनी गाज गिर गई हैं। 'ये जवानी हैं दीवानी' को टीवी पर प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग करते हुए रूहअफजा कंपनी ने फिल्म के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया हैं।

कंपनी का कहना हैं कि रूह अफजा भारत और विदेश दोनों में ही इतना प्रिय हैं लेकिन फिल्म में हमारे उत्पाद को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया हैं।

सोमवार को इस विषय में बोलते हुए न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने 'ये जवानी हैं दीवानी' को टीवी पर प्रदर्शित करने से रोक लगा दी हैं। साथ ही कोर्ट ने निर्माता-निर्देशक और संवाद लेखक को नोटिस जारी कर दिया हैं जिस पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी।

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