मुंबई के एक सत्र न्यायालय ने बुधवार को कहा कि अभिनेता सलमान खान को 2002 हिट एंड रन मामले में गैर इरादतन हत्या के कड़े आरोपों का सामना करना होगा। अदालत ने कहा कि सलमान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (तीन) के तहत सुनवाई की जाएगी। यदि सलमान पर आरोप सिद्ध होता है तो उन्हें कम से कम 10 साल के कारावास की सजा हो सकती है। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
इससे पहले महानगरीय दंडाधिकारी द्वारा मामले की सुनवाई में सलमान पर धारा 304 ए के तहत लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के हल्के आरोप तय किए गए थे, जिसके अंतर्गत अधिकतम दो साल की जेल हो सकती है।
हालांकि बाद में 17 गवाहों के बयानों को देखते हुए दंडाधिकारी ने उन पर धारा 304 (तीन) के तहत गैर इरादतन हत्या के गंभीर आरोप तय किए। सलमान ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय में अपील की थी।
साल 2002 की 28 सितंबर को तड़के मुंबई के बांद्रा इलाके में सलमान ने नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए अपनी लैंड क्रूजर फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ा दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार घायल हो गए थे।
हिट एंड रन मामले में सलमान करेंगे गंभीर आरोपों का सामना
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Wednesday, July 24, 2013


