नहीं लगेगी 'शोले 3-डी' पर रोक, रमेश सिप्पी ​ की याचिका ख़ारिज

नहीं लगेगी 'शोले 3-डी' पर रोक,  रमेश सिप्पी ​ की याचिका ख़ारिज
कितने समय से शोले के 3-डी वर्जन के आने की चर्चा चल रही थी। लेकिन अचानक से रमेश सिप्पी ने फ़िल्म पर कॉपीराइट्स अधिनियम लगाते हुए न्यायालय में फ़िल्म रिलीज ना होने देने के लिय याचिका दायर की थी। लेकिन अब न्यायालय ने इस याचिका को ख़ारिज कर रमेश सिप्पी की आशाओ पर पानी फेर दिया है।

मुम्बई उच्च न्यायालय की ​ एक खंडपीठ​ ने एक द्वारा कॉपीराइट मालिक​ द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है ​। उन्होंने दावा किया था कि शान उत्तमसिंह ​और दूसरे लोग फ़िल्म 'शोले' के ​3 डी संस्करण​ बनाने के दोषी है।

​ ​रमेश सिप्पी ने यह फ़िल्म सितंबर 2000 में, 'शोले' के सारे राइट्स अपने भतीजे ​शान और शाशा एंड कंपनी को दे दिए थे। जिसके बाद इसके 3डी और 2डी​ ​के एक्सक्लूसिव राइट्स फ़िल्म निर्माता जयंतीलाल गड़ा के पास चले गये थे।

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