​'​फाइंडिंग ​फैनी​'​ पर ​रोक लगाने से हाईकोर्ट​ ने किया इंकार

​'​फाइंडिंग ​फैनी​'​ पर ​रोक लगाने से हाईकोर्ट​ ने किया इंकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म ​'​फाइन्डिंग फेनी​'​ की रिलीज पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है​।​ कोर्ट के समक्ष दायर की गई याचिका में इस फिल्म में प्रयोग किए गए ​'​फैनी' शब्द को अश्लील बताते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी​।

अ​दालत ने इस शब्द में कोई अश्लिलता न बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया है​।​ अदालत ने कहा कि एक शब्द के कई मायने होते हैं यहां पर भी '​फैनी' का मतलब कुछ और ही होगा जिसे शब्दकोष में ढूंढा जा सकता है​।​

जानकारी के मुताबिक नंदिनी तिवारी और गैर सरकारी संगठन जय जागृति फाउंडेशन द्वारा दाखिल इस याचिका में दावा किया गया था कि फिल्म के शीर्षक और गानों में जो अंग्रेजी शब्द ​'फैनी' का इस्तेमाल किया गया है वह अश्लील है​।​ याचिकाकर्ता द्वारा यह भी कहा गया कि डिक्शनरी में स्पष्ट रुप से इसका अर्थ यौन संबंधित है और इसके प्रयोग से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी​। उन्होंने ​'​फैनी​'​ शब्द को इस फिल्म, उसके गानों, पोस्टर एवं बैनरों से हटाने की मांग की थी​।

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस राजीव सहाय एंडला की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें अदालत के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है​। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आप भी अगर अपने नाम का अर्थ ढूंढेंगे तो उसके भी कई अर्थ निकलेंगे​।यानी एक शब्द के कई मतलब होते हैं जिन्हें आप शब्दकोष में ढूंड सकते हैं​।​

इस फिल्म का निर्देशन निर्माता होमी अदजानिया ने किया है​। इस फिल्म में अभिनेता अर्जुन कपूर और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में हैं​। इनके अलावा इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया, नसरूद्दीनशाह और पंकज कपूर अन्य मुख्य भूमिका में नजर आएंगे​। यह फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होगी​।​

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