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तांडव केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमेज़न की हेड को जमानत देने से किया इनकार!

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो वेब सीरिज़ 'तांडव' जब से रिलीज़ हुई है तभी से मीडिया सुर्ख़ियों में पहने स्थान पर चल रही है। कुछ समय पहले ही सीरिज़ के निर्देशक, प्रोड्यूसर, राइटर के साथ-साथ अन्य कई लोगों के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई थी।

बता दें कि इन सभी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगा है, इस सीरिज़ के कुछ दृश्य और संवादों पर लोगों द्वारा आपत्ति जाहिर की गई थी| इसके बाद सीरिज़ के निर्देशक अली अब्बास ज़फर ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ट्विटर पर शेयर करते हुए माफी भी मांगी थी, जिसके बाद इस वेब सीरिज़ से दो किरदारों के बीच हुई विवादित बातचीत को हटा दिया गया था|

अभी-अभी खबर मिली है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'तांडव' वेब सीरीज़ का प्रदर्शन करने वाली अमेज़न सेलर्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की इंडिया की हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

अगर आपको पता हो अपर्णा पुरोहित ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए)(1)(बी), 295-ए, 505 (1) (बी) 505 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 और 67 व एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर) के तहत अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी। जिससे गुरुवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया|

इस सीरिज़ में सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया, डीनो मोरिया, कुमुद मिश्रा, गौहर खान, अमायरा दस्तूर, मोहम्मद जीशान अयूब, कृतिका कामरा, सारा जेन डायस, संध्या मृदुल, अनूप सोनी, हितेन तेजवानी, परेश पाहुजा और शोनाली नागरानी जैसे कलाकार अहम भूमिका में दिखाई दिए हैं| अब देखना ये होगा की 'तांडव' के उपर शुरू हुई ये क़ानूनी कारवाई किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है|

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