बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 24 नवंबर मंगलवार के दिन अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को एक राजद्रोह के मामले में राहत की साँस दी है। हाईकोर्ट एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों बहनों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहा था। हाईकोर्ट ने कंगना और रंगोली को 8 जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का भी आदेश दे दिया है|
अगर आपको पता हो इन दोनों के खिलाफ मुंबई के बांद्रा के एक कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। इनके उपर समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया गया है। यह शिकायत कास्टिंग डायरेक्टर मुनव्वर अली ने की थी। कंगना रनौत और रंगोली चंदेल के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि दोनों बहनें मुंबई में बांद्रा पुलिस के सामने 8 जनवरी को सही समय पर अपने बयान दर्ज कराने के लिए पहुंच जाएंगी।
मीडिया खबरों की मानें तो कोर्ट के जज एसएस शिंदे ने पुलिस से सवाल किया था कि, "राजद्रोह का आरोप क्यों लगाया गया है? हम अपने देश के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं?" पहली ही बार में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) लगाना गलत है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि आजकल पुलिस हर मामलों में यह धारा क्यों लगा रही है। फ़िलहाल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तारीख तय करते हुए कहा कि वह अगली सुनवाई के दिन इस मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे|
नहीं होगी कंगना और रंगोली की गिरफ्तारी, इस दिन होगी बॉम्बे हाई कोर्ट में पेशी!
Wednesday, November 25, 2020 12:56 IST


