बुधवार को जम्मू और कश्मीर उन राज्यों की लम्बी सूची में शामिल हो गया जो बीफ की बिक्री पर कानून लागू कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर उच्च अदालत की तरफ से बैन का यह निर्देश गौ हत्या के खिलाफ दायर जनहित याचिका के जवाब में आया है। अदालत ने कथित तौर पर यह माना कि कश्मीर के संभागीय आयुक्त गाय और अन्य जानवरों की तस्करी और उनके कत्लेआम और मांस की बिक्री के बारे में एक उचित प्रतिक्रिया नहीं दाखिल कर पाये। |