सलमान अवैध हथियारों से संबंधित 17 साल पुराने एक मामले में जोधपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में अपराध दंड संहिता की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित थे।
सीजेएम अनुपमा बिजलानी ने 23 अप्रैल को सलमान के वकील को यह निर्देश दिया था कि न्यायालय में 29 अप्रैल को सलमान की मौजूदगी सुनिश्चित करें। सलमान बुधवार को अपने वकील के साथ न्यायालय में पेश हुए और उन्होंने न्यायालय द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया।
सलमान सहित कुछ अन्य बॉलीवुड कलाकारों पर वर्ष 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान एक-दो अक्टूबर की रात काले हिरण के शिकार का आरोप था।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत काला हिरण संरक्षित जीव है। जोधपुर के पास कनकनी गांव के बाहरी इलाके में दो काले हिरण मृत पाए गए थे। सलमान पर अवैध हथियार रखने और उसके इस्तेमाल के आरोप थे।