मुंबई की एक सत्र अदालत ने सितंबर 2002 के 'हिट एंड रन' मामले में बीते छह मई को सलमान को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई थी।
सलमान ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने उनकी सजा रद्द करते हुए जमानत मंजूर कर ली थी।
सलमान को 28 सितंबर, 2002 को मुंबई के बांद्रा पश्चिम इलाके में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को गाड़ी से कुचलने का दोषी पाया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हो गए थे।