निचली अदालत में इस मामले में सलमान को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है, जिसे उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
सलमान के वकील अमित देसाई ने याचिका की सुनवाई टालने का अनुरोध करते हुए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था ताकि वे मामले से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन कर सकें। न्यायमूर्ति ए. आर. जोशी ने हालांकि देसाई को दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया पूरी करने के लिए 13 जुलाई तक का वक्त दिया।
मुख्य सरकारी अधिवक्ता एस. एस. शिंदे ने भी मामले की सुनवाई टालने पर सहमति जताई। बीते छह मई को एक सत्र अदालत ने 28 सितंबर 2002 के 'हिट एंड रन' मामले में सलमान को गैर इरादतन हत्या सहित कई आरोपों का दोषी ठहराते हुए उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई थी।