मुख्य न्यायाधीश एच.एल दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने सलमान के सुरक्षा गार्ड मृतक रवीन्द्र पाटिल की मां सुशीला बाई की तरफ से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने बांबे हाईकोर्ट से सलमान को मिली जमानत को उच्चतम अदालत में चुनौती दी थी।
दरअसल, सत्र अदालत द्वारा सलमान को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा दिए जाने के दिन ही उन्हें बांबे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।
इसी साल 6 मई को सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को हिट एंड रन मामले में पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी। 28 सितंबर 2002 को हुई इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हो गए थे।