एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुलशन कुमार मर्डर के दोषी रउफ मर्चेंट की सजा को बरकरार रखने का निर्णय लिया है| अगर आपको पता हो सेशन कोर्ट ने रउफ को उम्र कैद की सजा सुना रखी है, दूसरे आरोपी रमेश तौरानी के खिलाफ साबुत न मिलने के कारण उनको बरी कर दिया गया है| देखिये-
Conviction of Rauf Merchant is upheld by Bombay High Court in Gulshan Kumar murder case.
— ANI (@ANI) July 1, 2021
Ramesh Taurani's acquittal upheld, Maharashtra govt's appeal against Taurani dismissed.
एक समय था जब टी सीरीज के मालिक गुलशन को लोग कैसेट किंग के नाम से जानते थे। उनकी हत्या में दाऊद इब्राहिम का नाम बार-बार सामने आया है| रउफ मर्चेंट की बात करें तो उन्हें हत्या का दोषी ठहरा कर 2002 में उम्रकैद की सजा दी गई थी| इसके बाद वह 2009 में मां से मिलने के लिए जमानत पर बाहर आया था और यहीं से बांग्लादेश भाग गया। अंत में वहां की पुलिस ने मर्चेंट को गिरफ्तार करके गाजीपुर पुलिस के हवाले कर दिया था|