
बता दें कि 16 जनवरी के दिन सैफ को छह बार चाकू मारा गया, जिनमें से दो काफी गंभीर थे, क्योंकि वे उनकी रीढ़ के पास लगे थे। यह घटना लगभग 2:15 बजे हुई जब एक घुसपैठिया बांद्रा स्थित खान के आवास में जबरन घुस आया। चोर ने पहले तो घर के नौकर पर हमला किया, फिर सैफ के हस्तक्षेप करने पर उस पर हमला कर दिया। हाल ही कि खबर के अनुसार आरोपी ने मजिस्ट्रेट को अर्जी लिखी है और अपनी गिरफ्तारी के तरीके को अवैध बताया है|
मोहम्मद शरीफुल के वकील अजय गवली ने कोर्ट में कहा है कि बिना किसी रिकॉर्ड और लिखित जानकारी के मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार किया गया है| पुलिस ने धारा 47 का उल्लंघन भी किया है, जिसमें हर भारतीय नागरिक को ये हक़ है कि वह उसके अधिकारों और गिरफ्तारी के अहम कारणों का पता होना चाहिये| 13 मई की अगली सुनवाई तक कोर्ट ने पुलिस से इन सभी बातों का जवाब माँगा है|
मुंबई पुलिस ने ठाणे में आरोपी को गिरफ्तार किया था और पुष्टि की थी कि वह एक बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से भारत में घुस आया था। हमलावर की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम के रूप में हुई थी|