ज्ञात हो कि सलमान खान के ऊपर 'हिट एंड रन केस' के मामले में मुकदमा दर्ज हैं। जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत ने उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या (आईपीसी की धारा 304 भाग 2) के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। सलमान खान ने मजिस्ट्रेट के इस फैसले के खिलाफ मुंबई की एक सत्र अदालत में पुनः विचार की अपील दायर की थी।सत्र अदालत के न्यायाधीश यूबी हेजिब ने एक महीने पहले दलील पूरी होने के बाद अपील पर फैसला सुनाने के लिए 10 जून की तारीख निर्धारित की थी। इस धारा के तहत अपराध के लिए 10 साल के कारावास की सजा का प्रावधान है और इस पर सत्र अदालत मुकदमा चला सकती है।
इस मामलें में सलमान खान के वकील अशोक मुंदार्गी ने दलील दी थी कि "मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्य के विपरीत' है। मजिस्ट्रेट इस बात को समझने में विफल रहे कि अभिनेता ने लोगों की हत्या जानबूझकर नहीं की थी।"
खान के खिलाफ इससे पहले भी लापरवाही से मौत (आईपीसी की धारा 304 ए) के हल्के आरोप के तहत मजिस्ट्रेट ने मुकदमा चलाया था, जिसके लिए अधिकतम दो साल के कारावास का प्रावधान है।