लेकिन इस फिल्म के प्रदर्शन से पहले ही उच्च न्यायालय ने इसकी चैन खीच दी हैं। बताया जा रहा हैं कि फिल्म 'ग्रैंड मस्ती' में आइसीआइसीआइ बैंक का नाम प्रयोग किया गया हैं साथ ही इसमें जिस भाषा और संवादों का प्रयोग किया गया है वह बेहद आपत्तिजनक और डबल मीनिंग हैं। इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी हैं। साथ ही फिल्म के निर्माता-निर्देशको को नोटिस जारी करते हुए जवाब की मांग की है।
बैंक की ओर से अधिवक्ता संजय जैन ने फिल्म के खिलाफ एक याचिका दायर की है। वैसे इस फिल्म के लिए कोर्ट में पहले भी एक याचिका दायर की गयी थी। उस याचिका में कहा गया था कि फिल्म में जबरदस्त अश्लीलता है जो कि समाज के लिए ठीक नहीं हैं। अभी वह याचिका विचाराधीन ही थी कि अब हाईकोर्ट के नये कदम से निर्देशक इंद्र कुमार के सिर पर पसीने ला दिये हैं। फिल्म अगले शुक्रवार को यानी 16 सितंबर को रिलीज होना है लेकिन हाईकोर्ट के नोटिस से फिल्म की रिलीज पर सवालिया निशान लगा दिये हैं।