'रामलीला' के खिलाफ अब आईपीसी की धारा 153 (1) (विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच दुर्भावना भड़काने), 292 (अश्लीलता फैलाने), 295 (धार्मिक भावनाएं आहत करने) और 298 (गाली-गलौज) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इसके अलावा रविवार को फिल्म के खिलाफ राष्ट्रवादी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी जंतर-मंतर पर जमकर हंगामा किया और साथ ही इन्होने ने प्रधानमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री को ज्ञापन भेजकर फिल्म के प्रदर्शन व इसके विज्ञापन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
वहीं फिल्म के खिलाफ शिकायत दर्ज होने, और शिवसेना के प्रदर्शन से फिल्म के प्रशंसकों की प्रतिक्रिया बेहद नाराजगी वाली है। फिल्म के प्रशंसको कहना है कि इन किसी भी फिल्म में कुछ ना कुछ कमी निकालकर कुछ लोग फालतू का विवाद तो खड़ा करते ही है।