मुंबई उपनगर में बांद्रा के पॉश इलाके में रहने वाले सहकारी आवास सोसायटी के सदस्यों, जिनमें दो वरिष्ठ महिलाऐं भी शामिल है, इन्होने मिलकर आमिर के खिलाफ वोट किया है कि वह खुद के लिए 20,000 वर्ग फुट क्षेत्र में एक बंगला बनाने के लिए उन पर इस तरह का जोर दे रहे है। ये दो वरिष्ट महिलाए, 87 वर्षीय पामेला डिसा और डॉ. जेनेवा माँ और बेटी है।
महिलाओं ने आमिर खान के खिलाफ सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार के पास एक शिकायत भी दर्ज कराई, जिसमें पामेला ने दावा किया है, "आमिर खान को जगह लेने के लिए उचित प्रक्रिया का अनुकरण करना चाहिए, ना कि इस तरह से व्यवहार करना चाहिए जिस तरह से वह कर रहे है। इस पुनर्विकास मुद्दे ने मेरे स्वास्थ्य को प्रभावित किया है।
वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ के अभ्यास में जुटी जेनेवा का आरोप है कि इस मामले में सोसाइटी की प्रबंध समिति भी आमिर के ही पक्ष में है। वह कहती है, "जब दिसंबर में पुनर्विकास को लेकर बैठक हुई थी तो इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। इसके बाद आमिर खान की तरफ से हमें एक पत्र के साथ एक परिपत्र भी दिया गया। जिसमें वही प्रस्ताव दिया गया था। जिसे 2011 में बनाया गया था। डॉक्टर जेनेवा सोसाइटी के कथन पर सवाल उठाती है कि जब पहली बार इस बारे में बैठक हुई थी तब पुनर्विकास के प्रस्ताव के लिए ज्यादा लोग नहीं थे।
पामेला कहती है कि वह आमिर के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज समिति के खिलाफ है। जिन्होंने सोसाइटी के पुनर्विकास के लिए नियमों का पालन नहीं किया है। वहीं जेनेवा कहती है, " कि ना तो बैठक में आर्किटेक्ट को ही बुलाया गया था और ना ही टेंडर वालों को। तो क्या आमिर ह वो विकासक है जो इस प्रस्ताव के साथ आये है।"
उन्होंने जो कुछ भी कहा वह यह कि बस उन्हें अपने बंगले के लिय 20,000 वर्ग फुट की जगह चाहिए। जिसके लिए वह 70,000 रुपये वर्ग फुट के हिसाब से रकम देने के लिए तैयार है। और जो इसे नहीं छोड़ना चाहते उनके लिए वह अलग से एक निवास स्थान बनांएगे।"
वहीं प्रबंध समिति के एक सदस्य ने तो यहाँ तक भी कहा कि जो इस पुनर्विकास का विरोध करेंगे उन्हें उठाकर बाहर फैंक दिया जाएगा। जेनेवा कहती है कि हमारे एक सदस्य से यह भी कहा गया कि हम कम संख्या में है और इसीलिए हमें बाहर कर दिया जाएगा। वह किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस सोसाइटी का शेयरहोल्डर भी है उस से इस तरह की बात कैसे कह सकते है। हम इस पुनर्विकास का विरोध करने जा रहे है। जिसके लिए हमें पहला कदम उठा लिया है, और हम इसके लिए रजिस्ट्रार कार्यालय जे जवाब का इंतजार कर रहे है। वहीं इसके बारे में सहकारी समितियों एच वार्ड के डिप्टी रजिस्ट्रार एचएम पाटिल ने कहा है कि हमें प्रबंध समिति से इसके लिए जवाब माँगा है और इसकी सुनवाई 15 अप्रैल को की जाएगी।