उच्च न्यायालय ने सलमान को दोषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले पर इसलिए रोक लगा दी थी, ताकि फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में ब्रिटेन जाने के लिए उन्हें वीजा मिल सके।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति ए.के.गोयल की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि सलमान को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर सिर्फ इसलिए रोक नहीं लग सकती कि इससे उन्हें ब्रिटेन का वीजा नहीं मिल सकता।
इस मामले में सलमान के अतिरिक्त अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के नाम भी शामिल हैं। आरोप है कि राजस्थान में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान उन्होंने काले हिरण का शिकार किया था, जो संरक्षित वन्यजीवों की श्रेणी में आता है।
सलमान को निचली अदालत ने 2006 में दोषी ठहराया था और उच्च न्यायालय ने पिछले साल इस फैसले पर रोक लगा दी थी।