पुणे की जेल के प्रशासन और मुंबई पुलिस के बीच समन्वय के अभाव के कारण बीते दो दिनों से उनके आवेदन पर फैसला नहीं हो पाया था। दत्त के वकील रिजवान मर्चेंट ने पीटीआई-भाषा से कहा, फरलो को बढ़ाने की मांग को लेकर दायर दत्त का आवेदन खारिज हो गया है और वह पुणे की यरवदा जेल में समर्पण करेंगे।
मुंबई पुलिस ने कहा कि उन्होंने जेल प्रशासन के फैसले के बारे में पहले ही 55 वर्षीय अभिनेता को अवगत करा दिया है। दत्त 1993 के मुंबई धमाकों के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। सहायक पुलिस आयुक्त (बांद्रा) शिवाजी कोलेकर ने कहा, मुझ डीआईजी (कारागार) के कार्यालय से पत्र मिला कि मैं दत्त को सूचित करूं कि वह यरवदा जेल के प्रशासन के समक्ष खुद को पेश करें।
जेल अधिकारियों के अनुसार दत्त ने सेहत का हवाला देकर फरलो की मियाद बढ़ाने की मांग की थी। वह बीते 24 दिसंबर को 14 दिनों के फरलो पर जेल से बाहर निकले थे।मुंबई पुलिस से कहा गया था कि वह दत्त की ओर से दिए गए कारण का सत्यापन करे। जेल विभाग के डीआईजी ने कहा कि दत्त के आवेदन को खारिज किया गया क्योंकि उन्हें स्थानीय थाने से सकारात्मक रिपोर्ट नहीं मिली है।
पुलिस उप महानिरीक्षक (कारागार) राजेंद्र धमाने ने पीटीआई-भाषा से कहा, स्थानीय पुलिस ने दत्त के फरलो की मियाद को बढ़ाने पर सकारात्मक रिपोर्ट नहीं दी है। उनका मानना है कि दत्त के उपचार के लिए फरलो की मियाद बढ़ाने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने आवेदन को खारिज किया।