सरकारी वकील प्रदीप घारत ने संवाददाताओं से कहा कि कार चालक अशोक सिंह (43) ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.डब्ल्यू.देशपांडे से कहा कि 28 सितंबर, 2002 को जिस समय कार का टायर फटा, उस वक्त कार वह चला रहा था। टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित हो गई, नतीजतन फुटपाथ पर सो रहा एक व्यक्ति मारा गया।
इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हो गए थे। घारत ने कहा कि अशोक सिंह के बयान से केवल सलमान खान ही सहमत दिखे।उन्होंने कहा, "मैंने अशोक सिंह (एक चालक के रूप में) के खिलाफ न तो कोई शिकायत की और न ही कोई रिकॉर्ड देखा है और किसी अन्य गवाह ने भी उसकी चर्चा नहीं की है।"
अशोक सिंह ने अदालत से कहा कि जिस वक्त टोयोटा लैंडक्रूजर कार का टायर फटा, कार की रफ्तार अधिक नहीं थी। टायर फटने से कार बाईं ओर भागी, जिसपर नियंत्रण नहीं हो पाया।
उसके ब्रेक लगाने से पहले ही कार अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी की सीढ़ियां चढ़ चुकी थी, नतीजतन वहां सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। बचाव पक्ष के वकील श्रीकांत शिवाडे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए अशोक ने कहा कि अचानक हुई इस घटना से स्तब्ध बाईं सीट पर बैठे सलमान ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह जाम हो चुका था। इसलिए वह दाएं दरवाजे यानी चालक के दरवाजे से बाहर निकले।
पिछले सप्ताह सलमान खान द्वारा दिए गए बयान से हुबहू मिलता बयान देते हुए अशोक ने कहा कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने पुलिस नियंत्रण कक्ष को 100 नंबर पर इस घटना की जानकारी दी। बाद में वह बांद्रा पुलिस स्टेशन एक शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे, लेकिन वहां उनकी किसी ने नहीं सुनी और उन्हें बाहर बेंच पर इंतजार करना पड़ा।
घटना के अगले दिन सुबह सलमान खान को पुलिस थाने बुलाया गया और उनके खिलाफ दुर्घटना का मुकदमा किया गया। उस वक्त उसे (अशोक सिंह) संदिग्ध बनाया गया।
यह पूछे जाने पर कि वह इतने सालों तक कहां थे, अशोक सिंह ने जवाब दिया, "घटना के पहले दिन से ही मैं कहता आ रहा हूं कि कार मैं चला रहा था, सलमान खान नहीं। लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी और मैं इस बात को लेकर जागरूक नहीं था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए।"
उल्लेखनीय है कि मुंबई के बांद्रा स्थित अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के बाहर 28 सितंबर, 2002 को हुए इस हादसे में चार अन्य लोग घायल हो गए थे। बांद्रा में ही सलमान का आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट है।
मुंबई सत्र अदालत में हिट एंड रन मामले की पुन: सुनवाई चल रही है। सलमान पर गैर इरादतन हत्या सहित कई मामले चल रहे हैं। उन्हें 10 वर्षो तक जेल की सजा हो सकती है।
दुर्घटना के तुरंत बाद सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया था और खतरनाक तथा लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में बांद्रा स्थित दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया था। इस मामले में दो साल की सजा का प्रावधान है।
बाद में, आरोपों की संख्या बढ़ाकर मामले को सत्र अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 के मुताबिक, शुक्रवार को दर्ज किए गए बयान में सलमान ने कहा कि दुर्घटना के वक्त न तो उन्होंने शराब पी रखी थी, न ही वह गाड़ी चला रहे थे और न ही घटनास्थल से फरार हुए थे।