किशोर विधेयक

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक जिसमे कानूनी ट्रायल में उम्र 18 साल से कम करने का प्रस्ताव था, जिसे वामपंथी पार्टियां एक प्रवर समिति को भेजना चाहती थी, ध्वनिमत से राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया।
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक जिसमे कानूनी ट्रायल में उम्र 18 साल से कम करने का प्रस्ताव था, जिसे वामपंथी पार्टियां एक प्रवर समिति को भेजना चाहती थी, ध्वनिमत से राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया।